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Friday, 15 February 2019

संविधान के 22 भाग Indian Constitution 22 Parts

February 15, 2019 0
भारत का संविधान 22 भाग Download PDF



भागनाम अनुच्छेद
भाग 1संघ एंव राज्य क्षेत्र1 से 4
भाग 2नागरिकता5 से 11
भाग 3मौलिक अधिकार12 से 35
भाग 4निति निदेशक तत्व36 से 51
भाग 4कमूल कर्तव्य51क
भाग 5संघ सरकार52 से 151
 कार्यपालिका (52-78) 
 व्यवस्थापिका (79-122) 
 राष्ट्रपति की शक्तियाँ (123) 
 न्यायपालिका (124-147) 
 CAG(148-151) 
भाग 6राज्य सरकार152 से 237
 परिभाषा (152) 
 कार्यपालिका (153-167) 
 राज्य विधानमण्डल (168 -212) 
 राज्यपाल की शक्तियाँ (213) 
 राज्यों का उच्च न्यायालय (214-232) 
 अधीनस्थ न्यायालय(233-237) 
भाग 7राज्यों का पुनर्गठन (7वें संविधान संसोधन 1956 के द्वारा इसे हटाया गया238
भाग 8संघ शासित प्रदेश239 से 242
भाग 9पंचायते243 से 243ण
भाग 9कनगरपालिकाएं243त से 243यछ
भाग 9खसहकारी समितियां 
भाग 10अनुसूचित और जनजातिय क्षेत्र244 से 244क
भाग 11संघ व राज्यों के बीच संबन्ध245 से 263
 विधायी संबन्ध (245-255) 
 प्रशासनिक संबंध (256-263) 
भाग 12वित संपंति संविदाएं और वाद264 से 300ए
 वित (264-291) 
 ऋण लेना (292-293) 
 संविदाएं एंव अधिकार और वाद(294-300) 
 संपति का अधिकार (300क -300ए) 
भाग 13भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार व वाणिज्य301से 307
भाग 14संघ और राज्यों के अधिन सेंवाएं308 से 323
 प्रशासनिक सेवाएं(308-314) 
 लोक सेवा आयोग(315-323) 
भाग 14कअधिकरण323क से 323ख
भाग 15निर्वाचन324 से 329क
भाग 16विशेष प्रावधान330 से 342
भाग 17राजभाषा343 से 351
 संघ की भाषा (343-344) 
 प्रदेशों की भाषा (345-347) 
 न्यायालयों की भाषा(348-349) 
 विशेष निदेश (350-351) 
भाग 18आपात के उपबंध352 से 360
भाग 19प्रकीर्ण ( कई तरह के मिश्रित उपबंध361 से 367
भाग 20संविधान संसोधन368
भाग 21अस्थायी और विशेष उपबंध369 से 392
भाग 22संक्षिप्त नाम,हिन्दी मे दिये हुए पाठ और निरसन393 से 395
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Tuesday, 12 February 2019

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

February 12, 2019 0

प्रस्तावना


हम भारत के लोग भारत को एक सम्पुर्णप्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी ,पंथनिरपेक्ष ,लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमां और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने
वाली बन्धुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारिख 26 जनवरी 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमीं संवत् 2006 विक्रमी)
को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगिकृत ,अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं!

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 52 से 62 Indian Constitution राष्ट्रपति

February 12, 2019 0

अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति



अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा !

अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी !

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल !

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति !

अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति की पदावधि !

अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन !

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता!

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्ते !

अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति पद के लिए शपथ !

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाना !

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति पर !

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Saturday, 26 January 2019

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद Constitution important article

January 26, 2019

अनुच्छेद 1 : संघ व राज्य क्षेत्र :- India जो की भारत हैं  राज्यों का संघ होगा ना की राज्यों का समूह

अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश : भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश अथवा विदेशी राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाना

अनुच्छेद 3 : राज्यों के नाम , स्थान , सीमा , क्षेत्र में परिवर्तन

अनुच्छेद 4 : अनुच्छेद 3 व 4 में परिवर्तन करते समय अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संसोधन नही करना होगा

अनुच्छेद 5 : संविधान निर्माण के समय भारत की नागरिकता

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता

अनुच्छेद 7 : 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और वापस भारत में रहने के बाद नागरिकता

अनुच्छेद 8 : विदेशो में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के संबध में

अनुच्छेद 9 : अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने पर भारत से समाप्त नागरिकता

अनुच्छेद 10 : कब कब नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे

अनुच्छेद 11 : संसद को अधिकार नागरिकता के संबध में कानून बनाने का

अनुच्छेद 12 : राज्य शब्द को परिभाषित किया गया हैं

अनुच्छेद 13 : विधि शब्द परिभाषित और मूल अधिकारों के अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समानता विधियों का सामान सरंक्षण

अनुच्छेद 15 : जाती ,मूलवंश, धर्म . रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध

अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17 : अश्प्र्यता का अंत

अनुच्छेद 18 : उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 19 : 6 प्रकार की स्वतंत्रता

a.भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
b.सभा करने की स्वतंत्रता
c.संघ व संगठन बनाने की
d.भारत में कहीं पर घुमने फिरने की स्वतंत्रता
eभारत में कहीं पर रहने व निवास करने की स्वतंत्रता
f.भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर व्यापर करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20 :अपराध व दोष सिद्धि के सम्बद्ध में सरंक्षण
a.अपराध के समय जो कानून हो उसी कानून के तहत सजा होगी
b.एक ही अपराध के लिए एक ही सजा होगी
c.खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नही किया जायेगा

अनुच्छेद 21: प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यां जीवन जीने का अधिकार

अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी के विरुद्ध सरंक्षण

a.गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार
b.अपने अनुसार विधि सलाहकार चुनने का अधिकार
c.24 घंटे के अन्दर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा
अनुच्छेद 23: बलात श्रम,सागडी प्रथा , बंधुआ मजदूरी व मानव व्यापर पर रोक
अनुच्छेद 24: बाल श्रम ( 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से कारखानों में कार्य करवाने पर प्रतिबन्ध
अनुच्छेद 25: किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने उसके अनुरूप आचरण करने , उसका प्रचार प्रसार करने व अंतकरण की स्वतंत्रता होगी
अनुच्छेद 26: किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संस्था स्थापित करने और उसका प्रबन्धन करने का अधिकार होगा
अनुच्छेद 27: किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नही किया जायेगा
अनुच्छेद 28: किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नही दी जाएगी
अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यको के हितों की रक्षा उनकी भाषा ,लिपि , व संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार
अनुच्छेद 30: सभी अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थानों को खोलने व उनका सञ्चालन और प्रबन्धन करने का अधिकार होगा
अनुच्छेद 31 : सम्पति का अधिकार था 42वें संविधान संसोधन के तहत समाप्त कर दिया और विधिक अधिकार बना दिया
अनुच्छेद 31A

अनुच्छेद 31B

अनुच्छेद 31C

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायायल को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार
a.बंदी प्रत्यक्षीकरण -हेबियस कारपस ( उपस्थित किया जाये )
b.परमादेश -मांडामस (हम आदेश देते हैं
c.प्रतिषेद- प्रोहिबिशन (आपके अधिकार क्षेत्र में नही हैं )
d.उत्प्रेषण- सेरिसरी( निम्न न्यायालयों को आदेश
e.अधिकार पृछा -को वारंटो (किस अधिकार से

अनुच्छेद 33: सैन्य , पुलिस b IB के लिए संसद कानून बनाकर मूल अधिकारों में कमी कर सकती हैं

अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ लग जाने पर मूल अधिकारों में हुई कमी को संसद कानून बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकती हैं

अनुच्छेद 35: मूल अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को हैं किसी भी विधान मंडल को नहीं हैं


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