भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 78 - Govt Exam GK & GS

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Wednesday 13 February 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 78

अनुच्छेद 63 से 78 राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद


अनुच्छेद
प्रावधान
52
भारत का एक राष्ट्रपति होगा
53
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
54
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल
55
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
56
राष्ट्रपति की पदावधि
57
राष्ट्रपति का पद का पुनर्निर्वाचन
58
राष्ट्रपति पद की शेव शर्ते
59
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
60
राष्ट्रपति पद के लिए शपथ
61
राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग
62
राष्ट्रपति पद की रिक्ति
63
भारत का उपराष्ट्रपति
64
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पड़ें सभापति होगा
65
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
66
राष्ट्रपति पद का निर्वाचन व योग्यता
67
राष्ट्रपति की पदावधि
68
राष्ट्रपति पद रिक्ति
69
राष्ट्रपति पद की शपथ
70
अन्य  आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन
71
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबधी विवाद सुप्रीम कोर्ट हल करेगा
72
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां
73
संघ की कार्यपालिका शक्तियों में विस्तार
74
राष्ट्रपति को सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान  PM होगा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा , और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता हैं
75
राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा
76
भारत का महान्यायवादी
77
संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जायेगे ,राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिच जिन विभागों का बंटवारा प्रधानंत्री ने किया हैं उन विभागों के लिए कार्य आंवटन के नियम बनायेंगे
78
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश की शासन व्यवस्थातथा विधि निर्माण  के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी संदर्भ में मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाने के लिए कह सकते हैं





















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